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उत्तर प्रदेश: सरकारी अस्पतालों में सादी पर्ची पर बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टर निलंबित होंगे, ओपीडी में अनुपस्थित रहने पर सीएमएस भी जिम्मेदार

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उत्तर प्रदेश  Published by: Anand Kumar (UP) , Date: 08/11/2025 10:38:03 am Share:
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  • 08/11/2025 10:38:03 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: सरकारी अस्पतालों में शादी पर्ची पर बाहर की ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टर निलंबित होंगे. इसके अलावा निर्धारित समय पर ओपीडी कक्ष में डॉक्टर के नहीं होने पर संबंधित डॉक्टर के साथ चिकित्सा

विस्तार

उत्तर प्रदेश: सरकारी अस्पतालों में शादी पर्ची पर बाहर की ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टर निलंबित होंगे. इसके अलावा निर्धारित समय पर ओपीडी कक्ष में डॉक्टर के नहीं होने पर संबंधित डॉक्टर के साथ चिकित्सा अधीक्षक व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी जिम्मेदार होंगे. सरकारी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा भेजी जाने वाली करीब दो सौ से अधिक दवाएं उपलब्ध हैं. इसके अलावा जेनेरिक दवा के लिए जन औषधि केंद्र है. डॉक्टरों डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में मौजूद दवाएं और जेनेरिक दवाएं लिखने का आदेश है, लेकिन कई जगह डॉक्टर सरकारी पर्चे मे अस्पताल की कुछ दवाएं लिखने के साथ अलग से सादी पर्ची पर ब्रांडेड दवाएं भी लिखते हैं. ऐसी शिकायतें मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने चेतावनी दी है कि सादी पर्ची पर दवा लिखी मिली तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई होगी। 

 इसके अलावा अस्पताल के समय ओपीडी कक्ष से गायब रहने वाले डॉक्टर भी चिन्हित किए जाएंगे. इसके लिए संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी जिम्मेदार होंगे. उन्होंने सुधरने की चेतावनी देते हुए कहां की 15 नवंबर 2026 के बाद शासन स्तर की टीमें अलग-अलग जिलों के अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगी. अस्पताल अधीक्षक और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को सुबह से दोपहर 2 बजे तक तीन बार पूरे परिसर का राउंड लेकर कमियां सुधारने को कहा. सादी पर्ची पर बाहर की दवा लिखने पर मरीज संबंधित अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक, अधीक्षक अथवा अन्य उच्चाधिकारियों कोशिकायती पत्र दे सकते हैं.सुनवाई  न होने पर महानिदेशक स्वास्थ्य को भी पत्र भेज सकते हैं। 
 


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