Contact for Advertisement 9650503773


उत्तर प्रदेश: आवारा कुत्तों को हाईवे, स्कूल और अस्पतालों से हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए

- Photo by : social media

उत्तर प्रदेश  Published by: Anand Kumar (UP) , Date: 07/11/2025 01:59:15 pm Share:
  • उत्तर प्रदेश
  • Published by: Anand Kumar (UP) ,
  • Date:
  • 07/11/2025 01:59:15 pm
Share:

संक्षेप

उत्तर प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अहम निर्देश जारी किया है और तूने कहा है कि सभी आवारा पशुओं को सड़कों, राज्य के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अहम निर्देश जारी किया है और तूने कहा है कि सभी आवारा पशुओं को सड़कों, राज्य के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लेकर राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI) और नगर पालिकाओं को भी निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं कोर्ट में निर्देश दिया है कि आवारा पशुओं को हटाने के लिए हाईवे निगरानी टीमें में बनाई जाएं जो उन्हें पड़कर सड़कों से हटाएगी और शेल्टर होम्स में रखेगी।  शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में आगे आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों,बस और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम्स में जगह दी जाए. साथ ही उन्हें टीकाकरण के बाद भी उसी इलाके में न छोड़े जाने के निर्देश दिए गए हैं।  सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों- जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान कुत्तों के काटने के मामले में चौंकाने वाली बढ़ोतरी की बात कही और आदेश दिया कि अधिकारी आवारा कुत्तों को पकड़ने के बाद उन्हें शेल्टर में टीके दिए जाएं। इसके बाद उन्हें पुरानी जगहों पर न छोड़ा जाए। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को दोबारा न घुसने देने के इंतजाम भी तय हो। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को करेगी। 


Featured News