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उत्तर प्रदेश: ऑपरेशन कन्विक्शन का असर: मापीट के मामले में 4 दोषियों को एक-एक साल की सजा

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उत्तर प्रदेश  Published by: Irshad Ahmad , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 02/09/2026 12:54:36 pm Share:
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  • Published by.: Irshad Ahmad ,
  • Edited By.: Kunal Tewatia,
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  • 02/09/2026 12:54:36 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,

विस्तार

उत्तर प्रदेश: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, बस्ती की अदालत ने मंगलवार को चारों दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में कौशल चौधरी, विष्णु कुमार चौधरी पुत्र रामसजीवन, रामसजीवन चौधरी पुत्र रामगरीब और सचीन कुमार शर्मा पुत्र रामगोपाल, निवासी बरोहिया कला, थाना लालगंज शामिल हैं।घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का था आरोप पुलिस के अनुसार 20 मई 2022 को लालगंज थाने में वादिनी ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही लोगों ने घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मु0अ0सं0 145/2022 के तहत धारा 308, 323, 352, 452, 427, 447 और 504 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया था।

विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। पुलिस की पैरवी से दोषसिद्धि पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल और थाना लालगंज पुलिस ने मामले की प्रभावी पैरवी की। पुलिस की ओर से न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को धारा 323, 352, 427, 447, 504 व 34 आईपीसी के तहत दोषी पाया और प्रत्येक को एक वर्ष के कारावास तथा तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।  पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य गंभीर एवं लंबित आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है। पुलिस की ओर से ऐसे मामलों में प्रभावी पैरवी आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।