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मध्य प्रदेश: संगठन कार्यकर्ता व पत्रकार को फोन पर जान से मारने की धमकी, धारा 351(4) में एफआईआर दर्ज

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मध्य प्रदेश  Published by: Jugal Kishor Pathak , Date: 02/03/2026 12:44:31 pm Share:
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  • 02/03/2026 12:44:31 pm
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: थाना पटेरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाला अर्जुनी निवासी हिमांशु राजपूत, जो भगवती मानव कल्याण संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता एवं पत्रकार हैं, को फोन पर जान से मारने की कथित धमकी मिलने का मामला सामने आया है।

विस्तार

मध्य प्रदेश: थाना पटेरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाला अर्जुनी निवासी हिमांशु राजपूत, जो भगवती मानव कल्याण संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता एवं पत्रकार हैं, को फोन पर जान से मारने की कथित धमकी मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दिए गए आवेदन की जांच कर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351(4) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पूरा घटनाक्रम आवेदन के अनुसार 24 फरवरी 2026 को लगभग 3:56 बजे जब हिमांशु राजपूत हटा तिगड्डा, पटेरा में मौजूद थे, तभी ग्राम तिरगढ़ निवासी प्रेमलाल पटेल द्वारा उनके मोबाइल पर कॉल किया गया। कॉल रिसीव न होने पर जब उन्होंने वापस कॉल किया, तो कथित रूप से उन्हें जान से मारने और “तीन फुट नीचे गाड़ने” की धमकी दी गई। 

आवेदक ने बताया कि यह विवाद संगठन के पूर्व सदस्य रहे विजय पटेल के निष्कासन के बाद उत्पन्न रंजिश से जुड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि कॉल की रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल में सुरक्षित है, जिसे पुलिस जांच में प्रस्तुत किया जाएगा। पीड़ित का बयान मीडिया से बातचीत में हिमांशु राजपूत ने कहा मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का सक्रिय कार्यकर्ता और पत्रकार हूँ। 24 तारीख को मुझे फोन पर धमकी दी गई। संगठन के पूर्व कार्यकर्ता विजय पटेल को निष्कासित किए जाने की वजह से उनके भाई ने मुझे जान से मारने और तीन फुट नीचे गाड़ने की धमकी दी। इस संबंध में मैंने आज थाना पटेरा में आवेदन दिया है और पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है।