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उत्तर प्रदेश: मुर्गों की लड़ाई पर लग रही थी जुए की बाजी, भोजीपुरा पुलिस ने छह जुआरियों को दबोचा
- Photo by : social media
संक्षेप
उत्तर प्रदेश: मुर्गों की लड़ाई पर लग रही थी हार-जीत की बाजी, भोजीपुरा पुलिस ने छह जुआरियों को दबोचा सात लड़ाकू मुर्गे और 2910 रुपये नकद बरामद, जुआ अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज थाना भोजी
विस्तार
उत्तर प्रदेश: मुर्गों की लड़ाई पर लग रही थी हार-जीत की बाजी, भोजीपुरा पुलिस ने छह जुआरियों को दबोचा सात लड़ाकू मुर्गे और 2910 रुपये नकद बरामद, जुआ अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज थाना भोजीपुरा पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से सात लड़ाकू मुर्गे तथा 2910 रुपये नकद बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, ग्राम सैदपुर प्यारेलाल स्थित एक आम के बाग में मुर्गों की लड़ाई कराकर बड़े पैमाने पर जुए का खेल संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। मौके पर कई लोग मुर्गों की लड़ाई पर रुपये लगाकर जुआ खेलते मिले। पुलिस को देखकर कुछ लोग मौके से फरार हो गए, जबकि छह आरोपियों को पकड़ लिया गया। फरार होने वालों में सैदपुर प्यारेलाल निवासी राजा नामक व्यक्ति का नाम भी सामने आया है, जिस पर मुर्गों की लड़ाई आयोजित कराने का आरोप है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मकसूद खां निवासी टिगरी थाना शीशगढ़, अख्तर खां निवासी दहिया थाना भोजीपुरा, साजिद निवासी कस्बा शेरगढ़, पप्पू मौर्य निवासी कर्मचारी नगर प्रेमनगर, तेजपाल निवासी मुड़िया चौधरी थाना क्योलड़िया तथा भुलइया निवासी सनौआ थाना सीबीगंज के रूप में हुई है। इनमें साजिद के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट, गाली-गलौज और धमकी से संबंधित आपराधिक मुकदमा दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि सैदपुर प्यारेलाल में राजा नामक व्यक्ति द्वारा मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खिलाया जाता है और वे उसी में भाग लेने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें पकड़ लिया। इस मामले में थाना भोजीपुरा पर मु0अ0सं0 359/2026 के तहत धारा 13 जुआ अधिनियम एवं धारा 11(1)(एन) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भोजीपुरा पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध जुआ, सट्टा और पशुओं के साथ क्रूरता से जुड़े मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा ऐसे तत्वों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
