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बिहार: हिसुआ नगर परिषद में संपत्ति कर छूट योजना 2025 लागू, बकाया पर ब्याज-जुर्माना माफ

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बिहार  Published by: Sanjay Kumar Verma , Date: 11/03/2026 11:43:52 am Share:
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  • 11/03/2026 11:43:52 am
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संक्षेप

बिहार: बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन, ब्याज एवं शासित में छूट योजना 2025 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 और उससे पहले के बकाया संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करने पर, पुराने सभी लंबित करों के ब्याज और शासित (जुर्माना) पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे।

विस्तार

बिहार: बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन, ब्याज एवं शासित में छूट योजना 2025 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 और उससे पहले के बकाया संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करने पर, पुराने सभी लंबित करों के ब्याज और शासित (जुर्माना) पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे।   यह योजना 31.03.2026 तक प्रभावी रहेगी। स्व-निर्धारण न कराने वाले करदाताओं के लिए प्रावधान :  जो करदाता अब तक होल्डिंग का स्व-निर्धारण नहीं करवा पाए हैं, वे भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। आवासीय मामले में कर निर्धारण विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की तिथि या नगर निकाय अधिसूचना की तिथि—जो भी बाद की हो—से प्रभावी होगा। गैर-आवासीय मामलों में GST में पंजीकरण की तिथि या नगर निकाय अधिसूचना की तिथि—जो भी बाद की हो—से कर लागू होगा।

जाँच और शर्ते - योजना के तहत किए गए भुगतानों का नमूना जाँच (sample scrutiny) होगा। यदि करदाता ने जानबूझकर तथ्य छुपाए या गलत जानकारी दी, तो दिया गया लाभ वापस ले लिया जाएगा और नियमानुसार वसूली की जाएगी। बैठक में कर संग्रहकर्ता मुकेश कुमार, गौतम कुमार, अशोक कुमार; आजीविका प्रभारी विकास कुमार; आवास सहायक अमर चौधरी; शहरी आजीविका मिशन की CRP नीलू प्रसाद तथा मेनका कुमारी, रिंकू कुमारी, सबिता कुमारी, मीना कुमारी और सभी समूह की महिलाएं मौजूद रहीं।
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं हिसुआ के सभी 27 वार्ड में प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक करेंगी, ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकें। हर वार्ड में कैंप लगाकर टैक्सेशन का कार्य कराया जाएगा। चेतावनी : अगर 31.03.2026 तक करदाता अपने आवासीय मकान, दुकान या अन्य संपत्ति का टैक्सेशन नहीं कराता है, तो नगर पालिका अधिनियम के तहत जुर्माने के साथ वसूली की जाएगी।