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Udhayanidhi Stalin: उदयनिधि स्टालिन को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक के निर्देश

- Photo by : social media

चेन्नई  Published by: Kunal Tewatia , चेन्नई  Edited By: Shubhi Shikha Nayal, Date: 04/08/2026 04:48:41 pm Share:
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  • Published by.: Kunal Tewatia ,
  • Edited By.: Shubhi Shikha Nayal,
  • Date:
  • 04/08/2026 04:48:41 pm
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संक्षेप

चेन्नई: तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

विस्तार

चेन्नई: तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक बिना अदालत की अनुमति कोई कठोर कार्रवाई या गिरफ्तारी न की जाए। कोर्ट के इस आदेश से उदयनिधि स्टालिन को फिलहाल कानूनी राहत मिल गई है। गिरफ्तारी पर रोक संबंधी निर्देश मद्रास हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि याचिका लंबित रहने तक उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। अदालत ने कहा कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है।

मामले को लेकर अदालत में सुनवाई उदयनिधि स्टालिन की ओर से दायर याचिका में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और संभावित गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए पुलिस को निर्देश जारी किए। पुलिस को जवाब दाखिल करने के निर्देश हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस और संबंधित अधिकारियों को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख भी तय करते हुए स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी।

अगली सुनवाई पर टिकी नजरें मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर हैं। अदालत के अंतिम फैसले से यह तय होगा कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दर्ज मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई किस दिशा में बढ़ेगी। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के चलते उन्हें तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।