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उत्तर प्रदेश: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 12 जुलाई से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संभालेंगे प्रशासक की जिम्मेदारी
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: लखनऊ सरकार ने जिला पंचायतों के संचालन को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: लखनऊ सरकार ने जिला पंचायतों के संचालन को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 के बाद गठित जिला पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त होने के बाद 12 जुलाई 2026 से प्रदेश के सभी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी-अपनी जिला पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह व्यवस्था नई जिला पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि, जो पहले हो, तक लागू रहेगी। पंचायती राज अनुभाग-2 द्वारा 10 जुलाई 2026 को जारी शासनादेश के अनुसार, जिला पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। शासन ने सभी जिलाधिकारियों/जिला मजिस्ट्रेटों को संबंधित निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत किया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रशासक के रूप में नियुक्त पूर्व अध्यक्ष केवल सामान्य एवं रूटीन प्रशासनिक कार्यों का ही निर्वहन करेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के नीतिगत या महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नीतिगत निर्णय आवश्यक होगा, तो संबंधित प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा और शासन की अनुमति के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 20(3-क) के तहत लिया गया है। इस प्रावधान के अनुसार, यदि अपरिहार्य परिस्थितियों या लोकहित में समय रहते जिला पंचायत का चुनाव कराना संभव न हो, तो राज्य सरकार प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त कर सकती है। सरकार के इस निर्णय से जिला पंचायतों में प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और नई निर्वाचित जिला पंचायतों के गठन तक विकास एवं दैनिक कार्य बिना किसी बाधा के चलते रहेंगे।
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