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गुजरात: एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों का आईजी ने किया निरीक्षण

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गुजरात  Published by: Rajput Ranjeet , गुजरात  Edited By: Shikha Pandey, Date: 09/07/2026 04:42:40 pm Share:
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  • Published by.: Rajput Ranjeet ,
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  • 09/07/2026 04:42:40 pm
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संक्षेप

गुजरात: करनाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) अशोक कुमार (भा.पु.से.) ने गुरुवार को जिला पुलिस लाइन करनाल में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों का निरीक्षण किया।

विस्तार

गुजरात: करनाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) अशोक कुमार (भा.पु.से.) ने गुरुवार को जिला पुलिस लाइन करनाल में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया और पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण का उद्देश्य जब्त मादक पदार्थों का रिकॉर्ड के अनुसार सत्यापन करना तथा उनके सुरक्षित रखरखाव और नियमानुसार निस्तारण की प्रक्रिया का जायजा लेना था। निरीक्षण के दौरान मालखाना रजिस्टर में दर्ज विवरण के आधार पर जिले में एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों का मिलान किया गया। इस दौरान चूरापोस्त, गांजा, चरस, स्मैक, सुल्फा, सिरप, कैप्सूल, नशीली गोलियां, अफीम मिक्सचर, इनटॉक्सिकेंट पाउडर तथा हेरोइन सहित अन्य मादक पदार्थों की जांच की गई। अधिकारियों ने रिकॉर्ड और जब्त सामग्री का बारीकी से निरीक्षण कर उनकी स्थिति का सत्यापन किया।

जिला पुलिस करनाल के अनुसार जून 2026 तक माननीय न्यायालय से निर्णय हो चुके कुल 32 मामलों में जब्त मादक पदार्थों का निरीक्षण किया गया। इन मामलों में कुल 218 किलोग्राम 790 ग्राम 821 मिलीग्राम मादक पदार्थ, 488 कैप्सूल तथा 560 नशीली गोलियां शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने मालखाने में सुरक्षित रखी गई सभी जब्त सामग्री का रजिस्टर से मिलान करते हुए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं। निरीक्षण के उपरांत पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन में ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में सभी जब्त मादक पदार्थों को जिला पुलिस लाइन करनाल में सुरक्षित स्थान पर सील कर दिया गया। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि जब्त सामग्री का रखरखाव निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाए, ताकि उसके निस्तारण तक किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे।

इस अवसर पर आईजी अशोक कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जब्त मादक पदार्थों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए। उन्होंने बताया कि इन मादक पदार्थों को नियमानुसार बजीदा स्थित वेस्टेज फैक्ट्री में भेजकर नष्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को आगे भी प्रभावी ढंग से जारी रखा जाएगा तथा एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जब्त सामग्री के सुरक्षित संरक्षण और समयबद्ध निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुलिस विभाग का उद्देश्य नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना और कानून के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

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