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मध्य प्रदेश: जिला मुख्यालय की जनसुनवाई में कलेक्टर प्रीति यादव ने सुनीं आमजन की समस्याएं, त्वरित निराकरण के निर्देश

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मध्य प्रदेश  Published by: Govardhan , मध्य प्रदेश  Edited By: Namita Chauhan, Date: 14/05/2026 02:02:07 pm Share:
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  • Edited By.: Namita Chauhan,
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  • 14/05/2026 02:02:07 pm
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव ने जिलेभर से पहुंचे आवेदकों की समस्याएं एवं शिकायतें गंभीरता से सुनीं।

विस्तार

मध्य प्रदेश: जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव ने जिलेभर से पहुंचे आवेदकों की समस्याएं एवं शिकायतें गंभीरता से सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के दौरान निराकरण योग्य प्रकरणों का मौके पर ही समाधान भी कराया गया। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्री बीएस सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री आरपी वर्मा, एसडीएम सुसनेर श्रीमती किरण बरबड़े, डिप्टी कलेक्टर श्री सर्वेश यादव, कमल मंडलोई सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, तहसीलदार आदि उपस्थित रहे।


जनसुनवाई के दौरान देवली पिपलोन निवासी शांताबाई ने मंदिर पुजारी पद पर नियुक्ति एवं मानदेय प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदिका ने बताया कि वह विगत 20 वर्षों से माताजी मंदिर देवली में पूजन कार्य कर रही हैं। उन्होंने मंदिर पुजारी पद पर नियुक्त कर प्रतिमाह मानदेय प्रदान किए जाने की मांग की।  कलेक्टर ने तहसीलदार आगर को आवेदन निराकरण करने क निर्देश दिए। कानड़ निवासी रमेश पिता चंदूलाल ने पुत्रवधू का नाम खाद्यान्न पर्ची में जोड़ने हेतु आवेदन दिया।  आवेदक ने बताया कि वर्ष 2025 में पुत्र के विवाह उपरांत राशन कार्ड एवं समग्र परिवार आईडी में पुत्रवधू का नाम जुड़ चुका है, लेकिन खाद्यान्न पर्ची में नाम दर्ज नहीं होने के कारण राशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद कानड़ को प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।


ग्राम पिलवास निवासी बुलीबाई दुगारिया ने वृद्धावस्था पेंशन बंद होने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदिका ने बताया कि उनकी आयु 75 वर्ष है तथा पूर्व में नियमित रूप से पेंशन प्राप्त हो रही थी, जो अब नहीं मिल रही है। कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम सालरी निवासी काना पिता कालू ने स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड राशि का शेष भुगतान दिलाए जाने हेतु आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि बैंक द्वारा 2 लाख 48 हजार रुपये की केसीसी स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 80 हजार रुपये प्रारंभ में दिए गए, जबकि शेष राशि बाद में देने की बात कही गई थी। 8 माह बीत जाने के बाद भी शेष राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। कलेक्टर ने एलडीएम आगर को प्रकरण की जांच कर उचित निराकरण करने के निर्देश दिए।


  इसी प्रकार ग्राम सुल्तानपुरा निवासी भारत सिंह बंजारा ने पीएफ राशि भुगतान संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक ने बताया कि वह दिल्ली स्थित एक कंपनी में कुशल श्रमिक के रूप में कार्यरत था तथा उसके वेतन से नियमित रूप से पीएफ राशि जमा होती रही, लेकिन वर्तमान में खाते से भुगतान नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर ने श्रम विभाग के अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।