Contact for Advertisement 9650503773


उत्तर प्रदेश: बस्ती में व्यापारियों को मिली बड़ी राहत, ब्याज माफी योजना-2026 लागू; 100% तक ब्याज और अर्थदंड हुआ माफ

- Photo by : social media

उत्तर प्रदेश  Published by: Irshad Ahmad , उत्तर प्रदेश  Edited By: Shikha Pandey, Date: 24/10/2026 02:44:10 pm Share:
  • उत्तर प्रदेश
  • Published by.: Irshad Ahmad ,
  • Edited By.: Shikha Pandey,
  • Date:
  • 24/10/2026 02:44:10 pm
Share:

संक्षेप

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने बकाया कर की वसूली और व्यापारियों को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना-2026 लागू कर दी है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने बकाया कर की वसूली और व्यापारियों को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना-2026 लागू कर दी है। इस योजना के तहत पात्र व्यापारियों को बकाया मूलधन जमा करने पर 50 से 100 प्रतिशत तक ब्याज और 100 प्रतिशत तक अर्थदंड में छूट मिल सकती है। इसकी जानकारी उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर बस्ती उपेंद्र यादव ने प्रेस नोट जारी कर दी।

यह योजना 16 अक्टूबर 2026 को जारी शासनादेश के तहत लागू की गई है। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित बकायों पर निर्धारित शर्तों के अनुसार राहत दी जाएगी। योजना शासनादेश जारी होने की तारीख से तीन महीने तक प्रभावी रहेगी।

योजना में मूल बकाये की राशि के आधार पर ब्याज में छूट तय की गई है। 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर पूरा मूलधन जमा करने पर 100 प्रतिशत ब्याज और अर्थदंड माफ होगा। 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 90 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत अर्थदंड में छूट मिलेगी। एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये पर 75 प्रतिशत ब्याज और पूरा अर्थदंड माफ होगा। वहीं, पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत अर्थदंड माफ करने का प्रावधान है।

उपेंद्र यादव के अनुसार, बस्ती मंडल में विभिन्न अधिनियमों के तहत वसूली के लिए 7,768 रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी लंबित हैं। इनके अंतर्गत कुल 121.68 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया है। इस योजना से पात्र व्यापारियों को राहत मिलने के साथ राजस्व वसूली में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को राज्य कर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिन व्यापारियों ने योजना लागू होने से पहले मूल बकाये की पूरी या आंशिक राशि जमा कर दी है, वे भी निर्धारित शर्तों के अनुसार लाभ पाने के पात्र हो सकते हैं।

न्यायालय में लंबित मामलों वाले बकायेदार भी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत वाद वापस लेने से संबंधित नॉट टू प्रेस आवेदन का प्रमाण और शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

व्यापारी योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य शर्तों की जानकारी के लिए राज्य कर कार्यालय, बस्ती में संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक बकायेदारों को निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

Related News

उत्तर प्रदेश: स्वतंत्र पत्रकार बंशराज यादव की माता दुलारी यादव की श्रद्धांजलि सभा में उमड़े लोग'

उत्तर प्रदेश: मौलाना आजाद इंटर कॉलेज और एचआरपीजी कॉलेज का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

उत्तर प्रदेश: ब्रह्मानंद यादव हत्याकांड में दो महिलाओं की अग्रिम जमानत यचिकाएं खारिज

उत्तर प्रदेश: सपा नेता ने खलीलाबाद क्षेत्र में शिक्षक मतदाताओं से की शत-प्रतिशत मतदान की अपील, शिक्षक हितों के लिए समर्पित प्रतिनिधि चुनने पर दिया जोर

उत्तर प्रदेश: एएसपी मानसी दहिया ने किया उद्घाटन, जन कल्याण सेवा समिति और रायल वाइल्ड्स बस्ती की पहल

उत्तर प्रदेश: समाधान दिवस पर एसपी ने खलीलाबाद कोतवाली में सुनीं फरियादियों की समस्याएं


Featured News