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उत्तर प्रदेश: डेकोरेशन की दुकान की आड़ में रखा था 62.3 किलो अवैध पटाखों का जखीरा, पुलिस ने किया बरामद

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उत्तर प्रदेश  Published by: Irshad ahmad , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 07/09/2026 04:21:55 pm Share:
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  • Published by.: Irshad ahmad ,
  • Edited By.: Kunal Tewatia,
  • Date:
  • 07/09/2026 04:21:55 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश:  कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरदहिया बाजार में कार्रवाई की। सब्जी मंडी रोड स्थित

विस्तार

उत्तर प्रदेश:  कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरदहिया बाजार में कार्रवाई की। सब्जी मंडी रोड स्थित संजय बैलून डेकोरेशन एंड सजावट केंद्र के बगल में बने गोदाम कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने सात गत्तों में भरे विभिन्न प्रकार के 62 किलो 300 ग्राम अवैध पटाखे बरामद किए। पटाखे भीड़भाड़ वाले रिहायशी क्षेत्र में असुरक्षित तरीके से रखे गए थे।
दस्तावेज मांगने पर नहीं दिखा सका अनुमति पत्र पुलिस के अनुसार, छह सितंबर को मुखबिर की सूचना पर टीम ने बरदहिया बाजार स्थित गोदाम की तलाशी ली। तलाशी के दौरान सात गत्तों में अलग-अलग प्रकार के पटाखे मिले। मौके पर दुकान मालिक संजय पुत्र दरगाही प्रसाद से पटाखों के भंडारण से संबंधित वैध अनुमति, अधिकार पत्र और अन्य कागजात मांगे गए, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

इसके बाद पुलिस ने नजदीकी दुकान से इलेक्ट्रॉनिक तराजू मंगाकर बरामद पटाखों का वजन कराया। सभी सात गत्तों का कुल वजन 62 किलो 300 ग्राम पाया गया। पुलिस ने बरामदगी की नियमानुसार फोटोग्राफी भी कराई। भीड़भाड़ वाले इलाके में भंडारण पर उठे सवाल पुलिस के मुताबिक पटाखों को रिहायशी और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में लापरवाहीपूर्वक एवं असुरक्षित तरीके से भंडारित किया गया था। ऐसे स्थान पर बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर जोखिम पैदा कर सकता था। कार्रवाई के बाद पुलिस ने बरामद पटाखों को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की। जमानतीय धाराओं में मुकदमा, मुचलके पर छोड़ा

पटाखों की बरामदगी के आधार पर पुलिस ने संजय के खिलाफ कोतवाली खलीलाबाद में मु0अ0सं0 824/2026 दर्ज किया है। मुकदमा धारा 288 बीएनएस और धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन धाराएं जमानतीय होने के कारण प्रभारी निरीक्षक से वार्ता के बाद उसे मुचलके पर छोड़ दिया गया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में की गई।