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उत्तर प्रदेश: जिम संचालकों के लिए हुए सख्त नियम लागू, डीआईजी ने जारी की नई गाइडलाइन
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर के सभी जिम संचालकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की हैं।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर के सभी जिम संचालकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की हैं। ये फैसला सिविल लाइंस के 'अल्टीमेट फिटनेस जिम' में महिला डॉक्टर से रेप और ब्लैकमेल के मामले के बाद लिया गया। क्या हैं नए नियम CCTV जरूरी- जिम में एंट्री, रिसेप्शन और वर्कआउट एरिया में CCTV लगाना अनिवार्य। 30 दिन की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। चेंजिंग रूम के बाहर कैमरे जरूरी।महिला ट्रेनर- महिला सदस्यों को ट्रेनिंग सिर्फ महिला ट्रेनर देंगी। पुरुष ट्रेनर के साथ महिला स्टाफ का होना जरूरी। पुलिस वेरिफिकेशन-सभी ट्रेनर और स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। बिना वेरिफिकेशन स्टाफ नहीं रख सकेंगे। रजिस्टर मेंटेन- हर सदस्य का नाम, पता, मोबाइल और ID प्रूफ रजिस्टर में दर्ज करना होगा। ड्रिंक पर बैन-जिम संचालक या ट्रेनर कोई भी ड्रिंक, सप्लीमेंट या वेट लॉस प्रोडक्ट सदस्य को नहीं दे सकेंगे। शिकायत पेटी-हर जिम में शिकायत पेटी लगेगी जिसकी चाबी पुलिस के पास रहेगी। सख्त चेतावनी-DIG साहनी ने कहा कि नियम तोड़ने पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। चारों जिलों में पुलिस टीमें जिम की रैंडम चेकिंग करेंगी। मामला क्या था 'अल्टीमेट फिटनेस जिम' के संचालक अकरम बेग और आलम बेग ने महिला को नशीला ड्रिंक पिलाकर रेप किया और वीडियो बनाकर 50 लाख की मांग की थी। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं।
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