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उत्तर प्रदेश: एग्रीजंक्शन योजना के लिए आवेदन शुरू, किसानों को मिलेंगी नई सुविधाएं
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर किसानों के हित लाभ के लिए कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करनें के उद्देश्य से किसानों को कृषि सम्बन्धित समस्त सुविधायें वन स्टाप शाप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। ऑनलाइन आवेदन up.agriculture.gov.in Agrijuction पर दिनांक 31.05.2026 तक कर सकते हैं।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: जनपद गाजीपुर किसानों के हित लाभ के लिए कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करनें के उद्देश्य से किसानों को कृषि सम्बन्धित समस्त सुविधायें वन स्टाप शाप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। ऑनलाइन आवेदन up.agriculture.gov.in Agrijuction पर दिनांक 31.05.2026 तक कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को निम्न सुविधायें प्रदान की जायेगी। कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करनें में सहायता तथा लाइसेंन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति। एग्गीजंक्शन स्थापना के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करनें में सहायता तथा 7.5 प्रतिशत की दर से ऋण पर व्याज अनुदान की व्यवस्था। यह अनुदान बैंक की बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा तथा वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा। एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये का 50 प्रतिशत की धनराशि जो रू0 2000.00 प्रति माह से अधिक न हो। एग्रीजंक्शन की स्थापना हेतु चयनित लाभार्थियों को उद्बम स्थापना एवं संचालन हेतु निःशुल्क 13 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करना। एग्रीजंक्शन उद्यमियों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अन्य योजनाओं से अभिसरण। योजना का कुल लक्ष्यः-16, जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक लक्ष्य आवंटित है। चयन हेतु पात्रता-कृषि स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सम्बद्ध विषयों तथा उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस तरह की गतिविधियों जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य कृषि विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी हैं, जो आई०सी०ए०आर०/यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पात्र होगे। इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अनुपलब्ध होने पर अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इण्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर विचार किया जायेगा। आयुः- 40 वर्ष से अनधिक/अनु०/अनु० जनजाति/महिला को 05 वर्ष की छूट अधिकतम। पात्र अभ्यर्थियों में, जिनकी जन्मतिथि पहले हो वरीयता दी जायेगी।प्रति एग्रीजंक्शन कुल न्यूनतम योजना की प्रोजेक्ट लागत रू0-4.22 लाख । ऋण सीमा - रूपया 3.50 लाख। योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उप कृषि निदेशक या जिला कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
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