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उत्तर प्रदेश: फरार आरोपी धुरहू धरिकार के खिलाफ अदालत सख्त, 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा

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उत्तर प्रदेश  Published by: Suraj Maurya , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal, Date: 19/05/2026 05:22:28 pm Share:
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  • Published by.: Suraj Maurya ,
  • Edited By.: Kunal,
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  • 19/05/2026 05:22:28 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश:  मीरजापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगाली का तिराहा निवासी धुरहू धरिकार पुत्र दुखी धरिकार के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर की अदालत ने धारा 399 एवं 402 आईपीसी के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश:  मीरजापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगाली का तिराहा निवासी धुरहू धरिकार पुत्र दुखी धरिकार के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर की अदालत ने धारा 399 एवं 402 आईपीसी के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोपी के लगातार अदालत में पेश न होने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) तथा संपत्ति कुर्की की कार्रवाई का आदेश भी जारी कर दिया।
अदालत के आदेश के अनुपालन में धाम चौकी प्रभारी अजय कुमार मिश्र ने हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह के साथ आरोपी के घर पहुंचकर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की। इस दौरान पुलिस द्वारा इलाके में मुनादी और प्रचार-प्रसार भी कराया गया।

पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है और अदालत की तारीखों पर उपस्थित नहीं हो रहा था। इसी को देखते हुए न्यायालय ने यह कठोर कदम उठाया। सूत्रों की मानें तो आरोपी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। यदि निर्धारित समय के भीतर आरोपी अदालत में आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसकी संपत्ति कु।