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बिहार: 09 मई को नवादा परिवहन कार्यालय में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आधी राशि जमा कर निपटेंगे ई-चालान
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संक्षेप
बिहार: जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा श्री नवीन कुमार पांडेय द्वारा बताया गया कि परिवहन विभाग से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु दिनांक 09.05.2026 को जिला परिवहन कार्यालय, नवादा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
विस्तार
बिहार: जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा श्री नवीन कुमार पांडेय द्वारा बताया गया कि परिवहन विभाग से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु दिनांक 09.05.2026 को जिला परिवहन कार्यालय, नवादा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिला परिवहन कार्यालय, नवादा में बैठक आयोजित की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026” के तहत 90 दिनों से अधिक अवधि से लंबित चालानों का निष्पादन लोक अदालत में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2026 तक के 90 दिनों से अधिक लंबित यातायात ई-चालानों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना, बिना बीमा वाहन चलाना, ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग सहित अन्य कई यातायात उल्लंघनों से संबंधित लंबित ई-चालानों का 50 प्रतिशत राशि जमा कर निपटान किया जा सकेगा। परिवादी लोक अदालत में ई-चालान मामलों के निपटान के उपरांत देय राशि नगद रूप में जमा कर सकेंगे। साथ ही, सभी परिवादी जमा की गई राशि की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करेंगे तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के अधिनिर्णय की प्रति पर अपना हस्ताक्षर करेंगे।
कुछ प्रमुख मामलों में देय राशि निम्न प्रकार है :- 1. बिना हेलमेट एवं बिना सीट बेल्ट
ई-चालान राशि : 1000 रुपये देय राशि : 500 रुपये 2. ट्रिपल राइड ई-चालान राशि : 1000 रुपये देय राशि : 500 रुपये 3. बिना ड्राइविंग लाइसेंस ई-चालान राशि : 5000 रुपये देय राशि : 2500 रुपये 4. बिना बीमा वाहन ई-चालान राशि : 2000 रुपये देय राशि : 1000 रुपये जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में किसी भी चालान का आंशिक निपटान नहीं किया जाएगा। चालान में जिन-जिन धाराओं के तहत शमन राशि अधिरोपित की गई है, उनका पूर्णतः समेकित रूप से निपटान किया जाएगा।साथ ही, यदि कोई परिवादी एक से अधिक चालानों के एकमुश्त निपटान हेतु लोक अदालत में उपस्थित होते हैं, तो प्रत्येक चालान के लिए अलग-अलग “लोक अदालत का अधिनिर्णय” संधारित किया जाएगा तथा प्रत्येक चालान को अलग वाद के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि कोई परिवादी त्रुटिपूर्ण चालान में संशोधन अथवा निरस्तीकरण के लिए लोक अदालत में आते हैं, तो उन्हें सूचित किया जाएगा कि लोक अदालत में केवल 90 दिनों अथवा उससे अधिक समय से लंबित चालानों का ही निपटान किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण चालान में संशोधन अथवा निरस्तीकरण हेतु परिवादी किसी अन्य कार्यदिवस में जिला परिवहन कार्यालय, नवादा में आवेदन समर्पित कर सकते हैं। लोक अदालत का स्थान: जिला परिवहन कार्यालय, नवादा।मामले-परिवहन विभाग से संबंधित दिनांक: 09.05.26 समय: पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक।
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