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उत्तर प्रदेश: यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ विभाजन को निर्वाचन आयोग की मंजूरी, अब 1,73,730 बूथों पर होगा मतदान

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उत्तर प्रदेश  Published by: Anand Kumar(UP) , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 05/11/2026 04:48:01 pm Share:
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  • Published by.: Anand Kumar(UP) ,
  • Edited By.: Kunal Tewatia,
  • Date:
  • 05/11/2026 04:48:01 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के  मतदेय स्थलों  (बूथों) के विभाजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह विभाजन 1200 मतदाताओं के निर्धारित मानक के आधार पर किया गया है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के  मतदेय स्थलों  (बूथों) के विभाजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह विभाजन 1200 मतदाताओं के निर्धारित मानक के आधार पर किया गया है। मखनी समाचार अधिकारी डॉ. नवनीत रिणवा के अनुसार, विभाजन से पूर्व प्रदेश के मतदेय  स्थलों की कुल संख्या पहले 1775 16थी, जो अब घटकर  173 730 रह गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल 3786 मत देय स्थल कम हुए हैं। रिणवा के अनुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर संचालित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसएसआर) के अंतर्गत मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन अब आयोग की ओर से अनुमोदित 173730 मतदेय स्थालों पर किया जाएगा। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनुमोदित मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएल ओ) की तैनाती सुनिश्चित की जाए। जिन मतदाताओं के मतदे य स्थल परिवर्तित हुए हैं, उन्हें संबंधित बीएलओ के माध्यम से 

लिखित रूप में इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसकी बी एलओ सुपरवाइजर नियमित निगरानी करें। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी  (ईआर ओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआर ओ) स्वयं इसकी जांच करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि बीएलओ यह सुनिश्चित करें कि एक परिवार का सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची के एक ही भाग में दर्ज हों। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद यदि किसी मतदाता का नाम उनके परिवार के अन्य सदस्यों से अलग किसी अन्य मतदेय स्थल पर दर्ज पाया जाता है, तो  निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फार्म- 8 के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराया जाए।अनुमोदित सभी मतदेय स्थलों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। संबंधित क्षेत्रों में व्यापक प्रचार- प्रसार कराया जाए, ताकि प्रत्येक मतदाता को अपने नए परिवर्तित मतदेय स्थल की जानकारी समय से मिल सके और मतदान के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।

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