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बिहार: नवादा में नगर निकायों की सक्त स्थायी समिति के चुनाव को लेकर हुई बैठक

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बिहार  Published by: Sanjay Kumar Verma , बिहार  Edited By: Kunal, Date: 11/04/2026 11:23:51 am Share:
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  • Published by.: Sanjay Kumar Verma ,
  • Edited By.: Kunal,
  • Date:
  • 11/04/2026 11:23:51 am
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संक्षेप

बिहार: नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना तथा बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम-2026 के आलोक में नगर निकायों के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर आज जिला पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई।

विस्तार

बिहार: नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना तथा बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम-2026 के आलोक में नगर निकायों के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर आज जिला पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि अधिसूचना के अनुसार सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित वार्ड पार्षदों द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से बहुमत के आधार पर किया जाएगा। नवादा जिला अंतर्गत कुल 03 नगर परिषद् (नगर परिषद्, नवादा; नगर परिषद्, वारिसलीगंज एवं नगर परिषद्, हिसुआ) तथा 01 नगर पंचायत (रजौली) में सशक्त स्थायी समिति का गठन किया जाना है।निर्वाचन की तिथि निर्धारित करते हुए बताया गया कि नगर परिषद्, नवादा में पाँच पार्षद सदस्यों का निर्वाचन 15.04.2026 को, नगर परिषद्, हिसुआ में तीन पार्षद सदस्यों का निर्वाचन 16.04.2026 को, नगर परिषद्, वारिसलीगंज में तीन पार्षद सदस्यों का निर्वाचन 17.04.2026 को तथा नगर पंचायत, रजौली में तीन पार्षद सदस्यों का निर्वाचन 18.04.2026 को संपन्न कराया जाएगा।

जिला निर्वाची पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को विभागीय दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए उनका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि सशक्त स्थायी समिति के प्रत्येक सदस्य की रिक्ति के विरुद्ध एक ही समय में पृथक-पृथक निर्वाचन कराया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक रिक्ति हेतु मतपेटिकाओं को क्रमांक (1, 2, 3 आदि) से चिह्नित किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद केवल एक ही रिक्ति के विरुद्ध नामांकन कर सकेंगे। एक से अधिक रिक्तियों के लिए नामांकन करने की स्थिति में न्यूनतम क्रमांक वाली मतपेटिका के लिए किया गया नामांकन ही वैध माना जाएगा।

प्रत्येक वार्ड पार्षद सभी रिक्तियों के विरुद्ध एक-एक मत दे सकेंगे। नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक रिक्ति के लिए हिंदी (देवनागरी लिपि) में वर्णानुक्रम के आधार पर मतपत्र तैयार किए जाएंगे। इसके उपरांत संबंधित रिक्तियों के लिए क्रमांकित मतपेटियों में गुप्त मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद निर्वाचित वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में रिक्तिवार मतगणना की जाएगी तथा जिस अभ्यर्थी को संबंधित रिक्ति के विरुद्ध सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे, उन्हें निर्वाचित घोषित करते हुए प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-24 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।

यह भी निर्देशित किया गया कि नामांकन से लेकर शपथ ग्रहण तक की संपूर्ण प्रक्रिया प्रातः 08:00 बजे से प्रारंभ होकर बिना किसी विराम के संपन्न की जाएगी। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चरण—नामांकन, मतपत्र निर्माण, मतदान एवं मतगणना—में निर्धारित नियमों एवं विभागीय दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।उन्होंने विधि-व्यवस्था संधारण पर बल देते हुए निर्देश दिया कि निर्वाचन स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया। 

जिला निर्वाची पदाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि सभी आवश्यक तैयारियां पूर्व से ही सुनिश्चित करें, ताकि प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारी आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें एवं पूरी प्रक्रिया को सुचारू, व्यवस्थित  ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली, गोपनीय शाखा प्रभारी, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे।