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मध्य प्रदेश: पत्नी की फर्म से सप्लाई कराने वाला CEO हुआ निलंबित

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मध्य प्रदेश  Published by: Ajay Singh Tomar , मध्य प्रदेश  Edited By: Kunal, Date: 11/04/2026 11:20:24 am Share:
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  • Published by.: Ajay Singh Tomar ,
  • Edited By.: Kunal,
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  • 11/04/2026 11:20:24 am
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संक्षेप

मध्य प्रदेश:  जनपद पंचायत पोरसा में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) देवेंद्र जैन के विरुद्ध गंभीर प्रशासनिक अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामला यूं

विस्तार

मध्य प्रदेश:  जनपद पंचायत पोरसा में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) देवेंद्र जैन के विरुद्ध गंभीर प्रशासनिक अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामला यूं है कि महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज नामक फर्म, जो देवेंद्र जैन की पत्नी कीर्ति गोयल जैन के नाम से पंजीकृत है, जनपद पंचायत पोरसा के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में सामग्री आपूर्ति का कार्य कर रही थी। कार्यालयीन अभिलेखों की जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त फर्म वर्ष 2023 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायत रजौधा, रायपुर, धर्मगढ़, बरवाई, विजयगढ़, कुरैठा एवं कौथरकलां सहित अन्य पंचायतों में वेंडर के रूप में पंजीकृत की गई थी।

इन पंचायतों द्वारा उक्त फर्म से सामग्री क्रय कर कुल ₹14,92,702/- (चौदह लाख बानवे हजार सात सौ दो रुपये मात्र) का भुगतान किया गया। यह पंजीयन विशेष रूप से 15वें वित्त आयोग मद के अंतर्गत कार्यों हेतु किया गया था। देवेंद्र जैन द्वारा स्वप्रेरणा से प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि उनकी पत्नी विवाह पूर्व से स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रही हैं तथा नियमानुसार टैक्स एवं जीएसटी का भुगतान करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यापार में उनका कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है तथा हितों का टकराव नहीं है। हालांकि, जांच के दौरान यह पाया गया कि इस संबंध में कार्यालय को पूर्व में कोई औपचारिक सूचना देने का अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

जैन ने अपने प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया कि संबंधित फर्म उनकी पत्नी के नाम से संचालित है। उनके पदस्थ रहने के दौरान उक्त फर्म को पंचायतों में सामग्री आपूर्ति कर भुगतान प्राप्त हुआ, जो हितों के टकराव की स्थिति को दर्शाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना द्वारा जैन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी आयुक्त चंबल संभाग एवं कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ द्वारा देवेंद्र जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान देवेंद्र जैन का मुख्यालय जिला पंचायत मुरैना निर्धारित किया गया है।