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Delhi Update: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी
- Photo by : NCR SAMACHAR
संक्षेप
दिल्ली: महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े चर्चित मामले में अदालत ने पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है।
विस्तार
दिल्ली: महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े चर्चित मामले में अदालत ने पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह निर्णय सुनाया। यह मामला लंबे समय तक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना रहा। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मामला अदालत तक पहुंचा। इस दौरान देशभर में विरोध प्रदर्शन और व्यापक बहस भी देखने को मिली। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष अपने-अपने साक्ष्य और दलीलें पेश कीं। सभी तथ्यों और रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को आरोपों से बरी करने का फैसला सुनाया। अदालत के फैसले के बाद मामले को लेकर विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। यदि किसी पक्ष को इस निर्णय पर आपत्ति होती है, तो वह कानून के तहत उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प चुन सकता है।
