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मध्य प्रदेश: बैराड़ में उर्वरक दुकानों पर कृषि विभाग का बड़ा छापा, कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर 3 प्रतिष्ठान सील

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मध्य प्रदेश  Published by: Fulchand Malviya , मध्य प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 24/09/2026 10:43:36 am Share:
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  • Edited By.: Kunal Tewatia,
  • Date:
  • 24/09/2026 10:43:36 am
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: शिवपुरी  जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और किसानों को काला बाजारी व अनियमितताओं से बचाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर कृषि विभा

विस्तार

मध्य प्रदेश: शिवपुरी  जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और किसानों को काला बाजारी व अनियमितताओं से बचाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर कृषि विभाग की विशेष टीम ने विकासखंड पोहरी के बैराड़ क्षेत्र में खाद-उर्वरक की दुकानों पर औचक निरीक्षण छापेमारी की कार्रवाई के दौरान उर्वरक नियमों और दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन पाए जाने पर 3 प्रमुख कृषि प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है निरीक्षण के दौरान मिलीं गंभीर अनियमितताएं उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में गठित टीम ने बैराड़ स्थित विभिन्न उर्वरक विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर स्टॉक रजिस्टर और बिक्री मशीन पी ओएस मशीन के आंकड़ों में भिन्नता मूल्य सूची प्रदर्शित न करने और उर्वरक नियंत्रण आदेश का पालन न करने जैसी गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं नियमों की अवहेलना करने पर कृषि विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन दुकानों को सील कर दिया और संबंधित दुकानदारों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 


कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है खाद के नाम पर अवैध भंडारण कालाबाजारी या किसानों से अधिक मूल्य वसूलने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पोहरी और बैराड़ के साथ-साथ जिले के अन्य विकासखंडों में भी उर्वरक दुकानों और गोदामों का सतत निरीक्षण जारी रहेगा यदि कोई भी विक्रेता बिना अनुमति पत्र लाइसेंस फर्जीवाड़े या किसानों को परेशान करता पाया गया तो उसकी अनुमति निरस्त करने के साथ साथ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। 


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