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मध्य प्रदेश: कलेक्टर वानखडे ने 30 विद्यालयों के लघु निर्माण स्वीकृति रद्द की, नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
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संक्षेप
मध्य प्रदेश: विद्यालयों में लघु निर्माण कार्यों की स्वीकृति रद्द – कलेक्टर का सख्त निर्णय दतिया ज़िले में 30 विद्यालयों में लघु निर्माण कार्यों हेतु तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी की गई थीं।
विस्तार
मध्य प्रदेश: विद्यालयों में लघु निर्माण कार्यों की स्वीकृति रद्द – कलेक्टर का सख्त निर्णय दतिया ज़िले में 30 विद्यालयों में लघु निर्माण कार्यों हेतु तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी की गई थीं। लेकिन कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखडे ने नियम विरुद्ध पाए जाने पर इन स्वीकृतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि नियमों को ताक पर रखकर किसी भी प्रकार का कार्य अब मान्य नहीं होगा।
यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कार्य बिना उचित प्रक्रिया के किया जा रहा था और विभागीय इंजीनियरों ने निरीक्षण से इंकार किया था।
प्रशासन का मानना है कि शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इस निर्णय से संदेश गया है कि विद्यालयों में निर्माण कार्य पूरी तरह नियमानुसार ही होंगे और अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।