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मध्य प्रदेश: 28 अप्रैल को सरपंच संघ देगा 20 सूत्रीय ज्ञापन, मांगें न मानी गईं तो आंदोलन की चेतावनी

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मध्य प्रदेश   Published by: Ajay Singh Tomar , मध्य प्रदेश   Edited By: Kunal, Date: 27/04/2026 03:24:05 pm Share:
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  • Published by.: Ajay Singh Tomar ,
  • Edited By.: Kunal,
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  • 27/04/2026 03:24:05 pm
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर ने आज रेस्ट हाउस पोरसा पर एक प्रेस वार्ता में बताया कि सरपंचों को पूरे प्रदेश में कई तरह की परेशानियां चल रही है हमने 2024 से अभी तक कई

विस्तार

मध्य प्रदेश: राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर ने आज रेस्ट हाउस पोरसा पर एक प्रेस वार्ता में बताया कि सरपंचों को पूरे प्रदेश में कई तरह की परेशानियां चल रही है हमने 2024 से अभी तक कई बार मुख्यमंत्री  से मिल चुके मगर हमारी समस्याएं का समाधान नहीं हुआ इन समस्याओं के समाधान के लिए आगामी 28 अप्रैल को प्रत्येक जिले पर जिला धीश को बीस  सूत्री मांग पत्र दिया जाएगा अगर 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा,,,,  हम सरपंचों की मांग निम्न अनुसार है मनरेगा में पंचायतों के  भुगतान हेतु  डीएससी के अधिकार जनपद स्तर की जगह ग्राम पंचायत को प्रदान किए जाएं ,,,,पंचायत के निर्माण कारय हेतु बजरी पत्थर मुरम मिट्टी हेतु उठाने का की छूट प्रदान की जाए अन्य विभागों का  हस्तक्षेप खत्म किया जाए,,, 15 वां  16वां वित पांचवा और छटवां वित्त राशि की डीपीआर एक बार बनाकर ऑनलाइन होने पर उसको टी एस  माना जाए ,,जिससे बार-बार टी एस के नाम पर परेशान ना होना पड़े ,मूल्यांकन सरपंच सचिव वार्ड पंच व चार अन्य पंचों के हस्ताक्षर से करवा कर करवा लिया जाएं जो पूर्व में व्यवस्था थी। 

 उसको लागू किया जाए जिससे भ्रष्टाचारी खत्म हो सके,,,,, ग्राम पंचायत सरपंच स्वच्छा  अनुदान निधि बनाई जाए ₹50000 का प्रावधान किया जाए यह घोषणा मुख्यमंत्री जी ने ही है,,,,रोजगार सहायक /सचिव /आंगनवाड़ी कार्यकर्ता /शिक्षक /पटवारी /आशा कार्यकर्ता /कृषि ग्रामीण विस्तर अधिकारी की सी आर लिखने का अधिकार सरपंच को हो, उनका वेतन और अवकाश का अधिकार पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत को दिया जाए, जिससे कार्य सुचारू रूप से कर सके 025 -26 के एस ओ आर रेट प्रदान किए जाएं वर्तमान में वर्ष 2022 के चालू है ,,,15 वित्त में टाईड-अनटाईड  व्यवस्था खत्म की जाए ,,,,,,20 काम की मनरेगा में बाध्यता खत्म की जाए,,,, बकरी सेड, सूअर सेड, पशु सेड हितग्राही मूलक योजनाओं अनिवार्य रूप से चालू हो ,,,जिन पंचायतों में मनरेगा के कार्यों में सरपंच के  हस्ताक्षर नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाए अगर  भुगतान किया जाता है तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए मुख्य रूप से दोषी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को माना जाए। 

राज्य पंचायत प्रतिनिधियों को भोपाल में विश्राम गृह उपलब्ध हो ,,,,,, पंचायतों के निर्माण कार्य में शासकीय भूमि पर कब्जा रहता है एवं अन्य संपत्तियों पर भी अतिक्रमण रहता है उसको तत्काल हटाया जाए ,,,,ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 को बंद किया जाए एवं सरपंचों को हटाने का अधिकार राज्यपाल महोदय को हो सरपंच जनता के द्वारा चुनाव हुआ प्रतिनिधि है पंचों द्वारा हटाने का अधिकार खत्म किया जाए ,,,,,ग्राम पंचायत की मांग अनुसार खेत सड़क ,सुदूर सड़क योजना चालू की जाए वर्तमान में प्रतिबंध लगा है उसको हटाया जाए ,,,वर्तमान जनसंख्या के आधार पर राशि का आवंटन हो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार राशि का आवंटन होता है जो उचित नहीं है ,,,,,,,पांचवा वित्त राज्य वित्त से प्रत्येक पंचायत में काम से कम 25 लाख की राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रधान की जाए,,,,, पांच वां वित्त की किस्त पंचायतों को उपलब्ध कराई जाए,,,,, राज्य सरकार ग्राम पंचायतों में नौ वी  पांचवी वित्त की राशि राज सरकार अति शीघ्र ग्राम पंचायत को देवे,,,,, विद्युत बिल के नाम पर से ग्राम पंचायत में अवैध वसूली विद्युत विभाग विभाग द्वारा कराई जा रही है इसे रोका जाए नाम जल योजना बंद होने पर भी बिल भेजे जा रहे हैं विद्युत कंपनी पर अबैध वसूली के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज होने चाहिए यह अधिकृत पंचायत के सरपंचों के पास होना अनिवार्य है,,,,,,जनपद पंचायत को 3 करोड़ वार्षिक की राशि जो दी जाती है वह सीधे ग्राम पंचायत को दी जाने चाहिए क्योंकि जनपद सीईओ के द्वारा ठेकेदारी शुरू कर दी जावेगी जिससे ग्राम पंचायतो को परेशानी होगी और सीईओ और भ्रष्टाचार किए जावेगे इसे रोका जा सके,,,, आदि  मांगे शामिल है। 


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