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उत्तराखंड: गंगोलीहाट नगर पालिका की चेतावनी: 31 मार्च तक टैक्स व लाइसेंस बनवाएं, अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई
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संक्षेप
उत्तराखंड: नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले नगरवासियों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण 'सार्वजनिक सूचना' जारी की है। पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लो
विस्तार
उत्तराखंड: नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले नगरवासियों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण 'सार्वजनिक सूचना' जारी की है। पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने भवन कर (House Tax) का भुगतान नहीं किया है या व्यापार लाइसेंस नहीं बनवाया है, वे 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी कर लें। मुख्य बिंदु: अंतिम तिथि: समस्त कर और लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई है। असंतोष: प्रशासन ने जानकारी दी है कि लक्ष्य के सापेक्ष कर जमा न होने और लाइसेंस न बन पाने के कारण शासन स्तर पर गहरा रोष व्यक्त किया गया है। नियमों का उल्लंघन: बिना लाइसेंस व्यवसाय चलाना और टैक्स न भरना पालिका अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। कड़ी कार्रवाई: समय सीमा बीतने के बाद पालिका उपविधि के अनुसार संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जागरूकता अभियान: अधिशासी अधिकारी ने इस सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। नगर में कूड़ा वाहनों के माध्यम से लाउडस्पीकर पर इसकी घोषणा की जाएगी। साथ ही, प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से भी जनता को जागरूक किया जा रहा है। अपील: नगर पालिका प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समय पर कर जमा करें ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके।
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