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उत्तर प्रदेश: शासनादेश का पालन न करने पर सआदतपुर की ग्राम प्रधान सुधा देवी पद से हटाईं गईं
- Photo by : social media
संक्षेप
उत्तर प्रदेश: सदर तहसील थाना जंगीपुर तथा विकासखंड बिरनो की ग्राम पंचायत सआदतपुर की ग्राम प्रधान सुधा देवी को उनके पद से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर अनुपम शुक्ला के आदेश पर शासनादेश का पालन न करने के मामले में की गई है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: सदर तहसील थाना जंगीपुर तथा विकासखंड बिरनो की ग्राम पंचायत सआदतपुर की ग्राम प्रधान सुधा देवी को उनके पद से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर अनुपम शुक्ला के आदेश पर शासनादेश का पालन न करने के मामले में की गई है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11-2022, दिनांक 26 अप्रैल 2022 का पालन न करने के कारण श्रीमती सुधा देवी को ग्राम पंचायत सआदतपुर, विकासखंड बिरनो, जनपद गाजीपुर के ग्राम प्रधान/प्रशासक पद से हटाया गया है। यह मामला ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों के भुगतान से संबंधित था। जांच के दौरान, कार्यों की पुष्टि होने के बावजूद भुगतान प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितता और शासनादेश के अनुपालन में कमी पाई जाने पर इसके बाद ग्राम प्रधान और संबंधित पूर्व सचिवों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण के परीक्षण के बाद, शासनादेश का पालन न करने का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका संख्या 34593/2025 (नागेन्द्र यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य) में 6 अक्टूबर 2025 को पारित आदेश का भी उल्लेख है। साथ ही अवमानना वाद संख्या 1829/2026 (नागेन्द्र यादव बनाम अविनाश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर) में 24 मार्च 2026 को पारित आदेश का भी जिक्र किया गया है। इन न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट ने 17 अक्टूबर 2025 और 24 दिसंबर 2025 को प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का भी निस्तारण कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद, ग्राम पंचायत सआदतपुर में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आगे की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर निर्धारित की जाएगी।
