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राजस्थान:  डूंगरपुर में ACB का ट्रैप ASI व पूर्व पार्षद 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

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राजस्थान  Published by: Bharat Bunkar , राजस्थान  Edited By: Kunal, Date: 06/05/2026 05:28:18 pm Share:
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  • Edited By.: Kunal,
  • Date:
  • 06/05/2026 05:28:18 pm
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संक्षेप

राजस्थान: डूंगरपुर, 06/0/2026,  ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों डूंगरपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दलाल  डायालाल पाटीदार (पूर्व पार्षद) को मदनलाल,सहायक उप निरीक्षक के लिये रिश्वत राशि

विस्तार

राजस्थान: डूंगरपुर, 06/0/2026,  ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों डूंगरपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दलाल  डायालाल पाटीदार (पूर्व पार्षद) को मदनलाल,सहायक उप निरीक्षक के लिये रिश्वत राशि एक लाख रूपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया साथ ही सहायक उप निरीक्षक को भी किया गया गिरफ्तार । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी.बी. डूंगरपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी  मदनलाल सहायक उप निरीक्षक साईबर पुलिस थाना डूंगरपुर द्वारा परिवादी को डराया गया की  परिवादी व परिवादी की बेटी व जमाई के द्वारा लोगो के साथ धोखाधडी करके अपने बैंक खाते में रूपये जमा करवाकर निकाल लिये है जिसके कारण तीनो को गिरफ्‌तार करना पडेगा। बेटी व जमाई का नाम मुकदमे से निकालने व मुकदमे में परिवादी की मदद करने की एवज मे रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। 


जिस पर दिनांक 05.05.2026 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया गया। जिसमे दलाल  डायालाल पाटीदार पूर्व पार्षद के मार्फत  मदनलाल सहायक उप निरीक्षक, परिवादी से रिश्वत राशि 1,00,000/- रूपये लेने हेतु सहमत हुआ। जिस पर एसीबी  के उप महानिरीक्षक  डॉ० रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में ए.सी.बी. डूंगरपुर के  रतन सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी मदनलाल सहायक उप निरीक्षक एवं दलाल श्री डायालाल पाटीदार पूर्व पार्षद को (आरोपी श्री मदनलाल सहायक उप निरीक्षक के लिये)  रिश्वत राशि 1,00,000/- रूपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस परिमला के सुपरवीजन में आरोपी गण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले मे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्ग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।