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उत्तर प्रदेश: मनमानी फीस वसूली पर सख्त हुए डीआईओएस, 8% से अधिक बढ़ोतरी करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। अभिभावकों का आरोप है कि कुछ स्कूल निर्धारित नियमों से अधिक शुल्क वसूलकर उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। अभिभावकों का आरोप है कि कुछ स्कूल निर्धारित नियमों से अधिक शुल्क वसूलकर उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। इसी क्रम में जीडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल ( एयरपोर्ट के पास) को लेकर भी अभिभावकों ने अधिक फीस वसूली के आरोप लगाए हैं। इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) अजीत कुमार से बातचीत की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी विद्यालय निर्धारित नियमों के तहत ही फीस में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालयों के वार्षिक ऑडिट और शासन के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही फीस बढ़ोतरी की अनुमति होती है। वर्तमान सत्र 2026-27 के लिए पूर्व निर्धारित फीस की तुलना में अधिकतम CPI+5% तक फीस वृद्धि मान्य होगी। यदि कोई विद्यालय इससे अधिक शुल्क वसूलता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जाएगी। डीआईओएस ने कहा कि यदि किसी अभिभावक से निर्धारित सीमा से अधिक फीस ली जा रही है तो वह संबंधित साक्ष्यों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित विद्यालय के खिलाफ आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उधर, अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा के नाम पर मनमानी फीस वसूली पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है, ताकि आम परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने प्रशासन से निजी विद्यालयों की फीस संरचना की नियमित जांच कराने और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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