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IPL Black Ticketing Scandal: IPL ब्लैक टिकट मार्केटिंग में बड़ा खुलासा, संगठित अपराध की धारा जोड़ी गई
- Photo by : social media
संक्षेप
दिल्ली: राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में IPL मैचों के दौरान टिकटों और कॉम्प्लिमेंट्री पास की कथित कालाबाजारी को अब संगठित अपराध की घोषित कर दिया गया हैं।
विस्तार
दिल्ली: राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में IPL मैचों के दौरान टिकटों और कॉम्प्लिमेंट्री पास की कथित कालाबाजारी को अब संगठित अपराध की घोषित कर दिया गया हैं। मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने केस में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गैर-जमानती धारा 111 भी जोड़ दी है। इससे पहले मामले में लगी सभी धाराएं जमानती थीं। आरोपियों की पहचान क्राइम ब्रांच के मुताबिक 8 मई को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए IPL मैच से पहले दिल्ली गेट स्थित एक पेट्रोल पंप के पास तीन लोगों को टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 35 वर्षीय मुकीम, 36 वर्षीय गुफरान उर्फ साजिद और 38 वर्षीय मोहम्मद फैसल के रूप में हुई थी। पुलिस ने इनके पास से 33 कॉम्प्लिमेंट्री पास सहित कुल 54 टिकट बरामद किए थे। आरोपियों ने किया मामले का खुलासा जांच के दौरान आरोपियों ने बताया की वे 4 अप्रैल से ही IPL मैचों के टिकटों की कालाबाजारी में शामिल थे। बाद में कोर्ट ने 23 मई को तीनों आरोपियों को जमानत दे दी। आरोपियों ने पूछताछ में दावा किया हैं की नॉट फॉर सेल लिखे कॉम्प्लिमेंट्री पास और टिकट उन्हें पेट्रोल पंप मैनेजर पंकज यादव से मिले थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने 11 मई को पंकज यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, भेष बदलकर धोखा देने, आपराधिक साजिश और संगठित अपराध जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। संगठित अपराध से जुड़ी धारा 111 के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
जानकारी के अनुसार दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने पुलिस द्वारा जारी नोटिस का जवाब सौंप दिया है, जिसकी जांच की जा रही है।
