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राजस्थान: सामूहिक समारोहों में अब केवल लाइसेंसधारी कैटरर्स ही बना सकेंगे भोजन, लोगों को दिए सख्त निर्देश 

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राजस्थान  Published by: Randheer Singh (RJ) , राजस्थान  Edited By: Shubhi Shikha Nayal, Date: 25/07/2026 03:59:46 pm Share:
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  • Published by.: Randheer Singh (RJ) ,
  • Edited By.: Shubhi Shikha Nayal,
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  • 25/07/2026 03:59:46 pm
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संक्षेप

राजस्थान: जिले में विवाह, सामाजिक और अन्य सामूहिक समारोहों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा फूड पॉइजनिंग जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नए नियम लागू किए हैं।

विस्तार

राजस्थान: जिले में विवाह, सामाजिक और अन्य सामूहिक समारोहों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा फूड पॉइजनिंग जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. गौरव कपूर ने बताया कि अब ऐसे सभी आयोजनों में भोजन तैयार करने और परोसने वाले हलवाई, कैटरर्स एवं भोज सेवा प्रदाताओं के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर ने प्रेसवार्ता में बताया कि अब किसी भी विवाह समारोह, सामाजिक आयोजन या बड़े कार्यक्रम में भोजन तैयार कराने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित कैटरर या हलवाई के पास वैध खाद्य लाइसेंस हो। इसके साथ ही आयोजकों को कार्यक्रम की जानकारी भी खाद्य सुरक्षा विभाग को देनी होगी, ताकि आवश्यक निरीक्षण और निगरानी की जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति या संस्था से भोजन तैयार करवाना गैरकानूनी माना जाएगा। यदि किसी आयोजन में बिना लाइसेंस वाले कैटरर या हलवाई द्वारा भोजन तैयार किया जाता है तो संबंधित कैटरर के साथ-साथ आयोजन स्थल संचालक और आयोजक की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी समारोह में भोजन तैयार कराने से पहले संबंधित कैटरर का लाइसेंस अवश्य जांच लें। इससे न केवल भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, बल्कि खाद्य जनित बीमारियों और फूड पॉइजनिंग जैसी घटनाओं की संभावना भी कम होगी।

डॉ. गौरव कपूर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें समय-समय पर आयोजनों का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के दौरान भोजन तैयार करने की स्वच्छता, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन जांचा जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता, मिलावट या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इन नए नियमों के लागू होने से सामूहिक आयोजनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों को सुरक्षित एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशासन ने आयोजकों, मैरिज गार्डन संचालकों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।


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