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मध्य प्रदेश: भिंड में औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, औचक निरीक्षण के बाद 9 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित

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मध्य प्रदेश  Published by: Ajay Singh Tomar , मध्य प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 31/07/2026 11:15:32 am Share:
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  • Published by.: Ajay Singh Tomar ,
  • Edited By.: Kunal Tewatia,
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  • 31/07/2026 11:15:32 am
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: कलेक्टर भिण्ड एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के निर्देशानुसार औषधि निरीक्षक डॉ आकांक्षा गरुड़ द्वारा आज जिला भिण्ड के फूप में स्थित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया।

विस्तार

मध्य प्रदेश: कलेक्टर भिण्ड एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के निर्देशानुसार औषधि निरीक्षक डॉ आकांक्षा गरुड़ द्वारा आज जिला भिण्ड के फूप में स्थित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। फूप स्थित मेडिकलों-विकास मेडिकल एजेंसी, महावीर मेडिकल स्टोर, गोविन्द मेडिकल स्टोर, अशोक मेडिकल स्टोर, अभई मेडिकल स्टोर, महावीर मेडिकल स्टोर, जैन मेडिकल स्टोर, की सघन जाँच कर लाइसेंस चेक किए गये एवं फार्मासिस्ट की जानकारी ली गयी। निरीक्षण में मेडिकल स्टोर संचालकों को बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट अथवा सक्षम व्यक्ति की उपस्थिति के मेडिकल स्टोर का संचालन नहीं किए जाने संबंधी दिशा निर्देश प्रदान किये। विशेष रूप से नशे में उपयोग होने की संभावना वाली औषधियों के क्रय-विक्रय के रिकॉर्ड का नियमानुसार संधारण एवं निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। 

बिना पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के शेड्यूल औषधियों का विक्रय नहीं किए जाने एवं औषधियों के क्रय-विक्रय अभिलेख का संधारण नियमानुसार रखने संबंधी दिशा निर्देश प्रदान किये। नियमों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। औषधि निरीक्षक डॉ आकांक्षा गरुड़ द्वारा जानकारी प्रदाय की गयी की विगत दिवसों में मिहोना स्थित गिर्राज मेडिकल स्टोर एवं शीला मेडिकल स्टोर, लहार स्थित विनय मेडिकल स्टोर, गणेश मेडिकल स्टोर एवं माँ शारदा मेडिकल स्टोर, रौन स्थित विधि मेडिकल स्टोर, पिथनपुरा स्थित नरवरिया ड्रग हॉउस तथा गोहद स्थित राज मेडिकल स्टोर तथा अनिल मेडिकल स्टोर को निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली अनियमितताओं के कारण नोटिस जारी किये गए थे परन्तु स्टोर संचालकों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं प्रस्तुत करने के कारण उपरोक्त वर्णित मेडिकलों के आज निलंबन आदेश पारित किये गए। निलंबन अवधी में इन मेडिकल संस्थानों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गयी है।
 

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