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उत्तर प्रदेश: 12 साल पुराने मारपीट मामले में चार दोषियों को दो-दो साल की सजा
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बस्ती पुलिस को एक मामले में सफलता मिली है। पैरवी सेल और थाना पुरानी बस्ती पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने मारपीट, गाली-गलौज और धमकी से
विस्तार
उत्तर प्रदेश: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बस्ती पुलिस को एक मामले में सफलता मिली है। पैरवी सेल और थाना पुरानी बस्ती पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने मारपीट, गाली-गलौज और धमकी से जुड़े 12 साल पुराने मामले में चार आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास और 3500-3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना पुरानी बस्ती के मुकदमा अपराध संख्या 73/2012 से संबंधित है। इसमें धारा 323, 504 और 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, तीन अगस्त 2012 को हरिकेश तिवारी पुत्र रामकरन तिवारी, ऋषिकेश तिवारी पुत्र हरिकेश तिवारी निवासी तिवारी टोला, थाना पुरानी बस्ती तथा संतोष तिवारी पुत्र इंद्राज तिवारी और अवधेश तिवारी पुत्र चंद्रभान तिवारी निवासी चना, थाना पैकोलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना पूरी होने के बाद विवेचक ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। 14 सितंबर 2026 को एसीजेएम कोर्ट बस्ती ने चारों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को दो वर्ष के साधारण कारावास और 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पैरवी सेल और थाना पुरानी बस्ती की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी की गई।
