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महाराष्ट्र: नायलॉन मांजा उपयोग व बिक्री पर सख्ती, 50 हजार से ढाई लाख तक का होगा जुर्माने
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संक्षेप
महाराष्ट्र: अकोला दिनांक 27 मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांजा (सिंथेटिक धागा) इस्तेमाल करने वालों और इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है।
विस्तार
महाराष्ट्र: अकोला दिनांक 27 मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांजा (सिंथेटिक धागा) इस्तेमाल करने वालों और इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है। मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने नायलॉन मांजा मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उपयोगकर्ताओं और विक्रेताओं पर 50 हजार से लेकर ढाई लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने सार्वजनिक सूचना जारी की है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई अल्पवयस्क बच्चा नायलॉन मांजे से पतंग उड़ाते हुए पकड़ा गया, तो उसके माता-पिता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना क्यों न लगाया जाए, इस पर न्यायालय ने सवाल उठाया है। इसी प्रकार, यदि कोई वयस्क व्यक्ति नायलॉन मांजा इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, तो उस पर भी 50 हजार रुपए का दंड लगाया जाएगा, जहाँ-जहाँ विक्रेताओं के पास नायलॉन मांजे का स्टॉक पाया जाएगा, वहाँ प्रत्येक उल्लंघन पर 2 लाख 50 हजार रुपए (ढाई लाख) का दंड वसूलने के निर्देश न्यायालय ने दिए हैं, जो लोग प्रस्तावित दंडात्मक कार्रवाई के विरुद्ध अपनी आपत्ति या पक्ष रखना चाहते हैं, उन्हें 5 जनवरी 2026 को नागपुर खंडपीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना निवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। यदि कोई भी उपस्थित नहीं रहा, तो यह मान लिया जाएगा कि जनता को जुर्माने की रकम पर कोई आपत्ति नहीं है, और यह कार्रवाई सीधे लागू की जाएगी — ऐसी जानकारी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना ने दी। सन् 2021 से नायलॉन मांजे पर प्रतिबंध होने के बावजूद, इसका बड़े पैमाने पर उपयोग जारी है, जिसके कारण हर वर्ष अनेक निर्दोष नागरिकों की जान जाती है या वे गंभीर रूप से घायल होते हैं। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अब आर्थिक दंड के माध्यम से इस पर नियंत्रण लगाने का निर्णय लिया है।
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