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पंजाब: किशन और सुनील कुमार सभी आरोपों से बरी, न्याय का बड़ा फैसला
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संक्षेप
पंजाब: नूरपुर बेदी थाना क्षेत्र में वर्ष 2019–20 के दौरान दर्ज छेड़छाड़, मारपीट तथा पंजाब पुलिस एक्ट 2007 के तहत मामलों में माननीय अदालत द्वारा न्याय का बड़ा फैसला सुनाया गया है। माननीय अदालत श्रीमती विश्वज्योति,
विस्तार
पंजाब: नूरपुर बेदी थाना क्षेत्र में वर्ष 2019–20 के दौरान दर्ज छेड़छाड़, मारपीट तथा पंजाब पुलिस एक्ट 2007 के तहत मामलों में माननीय अदालत द्वारा न्याय का बड़ा फैसला सुनाया गया है। माननीय अदालत श्रीमती विश्वज्योति, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, श्री आनंदपुर साहिब द्वारा केवल किशन और उनके पुत्र सुनील कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अदालत में चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि मामले में लगाए गए आरोप कानूनी मानकों पर खरे नहीं उतरते। उल्लेखनीय है कि ये मामले नूरपुर बेदी थाने में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज किए गए थे, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ-साथ पंजाब पुलिस एक्ट की धाराएं भी शामिल थीं। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहियां और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत को संतुष्ट नहीं कर सके। फैसले के बाद केवल किशन और सुनील कुमार ने कहा कि उन्हें कानून और न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा था, जो आज सही साबित हुआ। इस फैसले से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि कानून के घर देर हो सकती है, लेकिन न्याय अवश्य मिलता है, जिससे आम लोगों का न्याय प्रणाली पर विश्वास और मजबूत हुआ है।
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